बिहार दारोगा बहाली परीक्षा की शारीरिक दक्षता जांच में हुई गड़बड़ी मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा भर्ती आयोग (बीपीएसएससी) को दारोगा बहाली के मूल अभिलेखों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।बताया जा रहा है कि न्यायमूर्ति पीवी बैजनथ्री की एकलपीठ ने अखिलेश कुमार व अन्य की ओर से दायर रिट पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।

दरअसल, पटना हाईकोट को बताया गया कि दारोगा भर्ती के प्रारंभिक व मुख्य परीक्षाओं में सभी आवेदक सफल होने के बाद बोर्ड ने शारीरिक दक्षता जांच के लिए गत 22 मार्च से 12 अप्रैल के बीच अलग जगह, अलग समय पर बुलाया गया था। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई अभ्यर्थियों ने (जिनमें आवेदक भी) शारीरिक दक्षता जांच की तारीख आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड से अनुरोध किया। जिसे स्वीकार करते हुए नया एडमिट कार्ड जारी किया गया।शारीरिक दक्षता जांच की नई तारीख और नए एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आयोग ने नया जारी एडमिट कार्ड रद्द कर दिया। इस कारण आवेदक सहित कई उम्मीदवार शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा से वंचित हो गए।
इस पुरे मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए आयोग को बहाली प्रक्रिया के मूल अभिलेखों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।