भारत में हिट एंड रन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने एक नया कानून बनाया है। यह कानून 1 जनवरी, 2024 से लागू हो गया है। इस कानून के तहत, यदि कोई वाहन चालक किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति को घायल या मार देता है और फिर घटनास्थल से भाग जाता है, तो उसे अधिकतम दस साल की सजा और सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
आपको बता दे की केंद्र सरकार द्वारा लाये जा रहे ‘हिट एंड रन’ के नए कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्काजाम किया जा रहा है। नए कानून के विरोध में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी, बिहार के ड्राइवरों ने शनिवार से ही चक्काजाम करना शुरू कर दिया है।
जानिए क्या है नया हिट एंड रन कानून ?
पहले के कानून में, हिट एंड रन के मामले में दो साल की सजा का प्रावधान था। नए कानून में सजा को दोगुना कर दिया गया है। इसके अलावा, जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। यह कानून 1 जनवरी, 2024 से लागू किया गया है ।
नए कानून का उद्देश्य हिट एंड रन की घटनाओं को रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है। सरकार का मानना है कि नए कानून से हिट एंड रन के मामलों में कमी आएगी।
हालांकि, नए कानून का विरोध भी हो रहा है। ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन का कहना है कि यह कानून अत्यधिक सख्त है। उनका कहना है कि दुर्घटनाओं के कई कारण होते हैं और हमेशा चालक की गलती नहीं होती है। ऐसे में, नए कानून के तहत चालकों को दस साल की सजा मिलना उचित नहीं है।
ड्राइवर एसोसिएशन ने सरकार से कानून में संशोधन करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि नए कानून में सजा को कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा, दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जानी चाहिए।
नए कानून के विरोध में कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे कई राज्यों में परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है।