बिहार में 2446 दारोगा बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक,जानिए क्या है पूरा मामला

Spread the love
5
(2)

बिहार दारोगा के परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक खबर है।पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को बिहार में 2446 दारोगा की बहाली मामले पर सुनवाई की। बताया जा रहा है कि आवेदकों की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 2446 दारोगा बहाली के लिए 1 अगस्त 2021 को मेरिट लिस्ट आई थी। इसमें 268 आवेदकों के नाम थे। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 था। उसके बाद एक सूची जारी की गई।

उसमें कट ऑफ 75 रखा गया, लेकिन इस लिस्ट में 268 आवेदकों का नाम सफल की सूची में नहीं था। इन उम्मीदवारों को 75.8 के कटऑफ पर सफल की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन जब कट ऑफ 75 हो गया, तो इन्हें सफल वाले में शामिल नहीं किया गया।

बताया जा रहा है कि सुधीर कुमार गुप्ता एवं अन्य की ओर से दायर रिट पर न्यायमूर्ति पीबी बैजंथ्री की एकलपीठ ने सुनवाई की। वहीं आवेदक के वकील का कहना था कि अभी दारोगा की बहाली नहीं की गई है। आयोग के वकील का कहना था कि आयोग ने दारोगा की बहाली कर दी है।

जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा यदि बहाली नहीं हुई है तो इस पद पर बहाली नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार व आयोग को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।

बता दें कि जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया था वह नियुक्ति के लिए लंबे समय से ट्रेनिंग पर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अभी और कुछ समय तक इंतजार करना होगा। वहीं एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं बिहार राज्य सब ऑर्डिनट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है। कोर्ट में मामले को लेकर अभी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी।

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x